India News (ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼), Illegal Colonies In Ghaduan, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : पंजाब सरकार ने अवैध कॉलोनियां काटने वाले बिल्डरों पर सख्त एक्शन लिया है। खरड़ – मोरिंडा रोड पर स्थित गांव घडुआं में ऐसी 7 कॉलोनी की पहचान की गई है, जहां पर अवैध तौर पर रिहाइशी काॅलोनियां काटकर प्लाट बेचे गए थे। मामले में 5 महिलाओं में 16 लोगों पर केस दर्ज किया गया है।
बता दें कि सीएम भगवंत मान ने सत्ता संभालते ही ऐलान किया था कि किसी को भी गलत काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। नियमों के विपरीत काम करने वालों के खिलाफ सरकार की तरफ से सख्त एक्शन लिया जाएगा।
एडीसी के आदेशों पर हुई कार्यवाही
एडीसी (शहरी विकास) के ध्यान में मुद्दा आया था कि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध कालोनिया काटी जा रही है। इसको लेकर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (शहरी विकास) ने एक रिपोर्ट तैयार करवाई थी जिसकी जांच के बाद 16 लोगों के खिलाफ घडुआं पुलिस ने अलग-अलग दो मामले दर्ज किए गए है।
बताया गया कि उक्त काॅलोनाइजरों की ओर से सक्षम अधिकारी से मंजूरी लिए बिना उक्त काॅलोनियों को डेवलप कर पापरा एक्ट की धारा 36 (1) की उल्लंघना की गई है। पुलिस की ओर से सभी बिल्डरों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
एडीसी ने इनको किए थे आदेश जारी
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (शहरी विकास) की ओर से 14 जून 2022 को शलिंदर सिंह (सामने कैंब्रिज स्कूल घडुआं), धनोआ रीयल स्टेट (आदेश काॅलेज लहरा रोड़), तेजिंदर कौर, परमजीत कौर, शरनजीत कौर, दर्शन सिंह, यादविंदर सिंह (चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पीछे दुकानें), साधू सिंह, स्वर्ण सिंह निवासी गांव मामुपुर और दूसरे मामले में अर्शदीप सिंह (अल्पाइन सिटी घडुआं वाले), बहादुर खान, जसबीर कौर (श्री गुरु नानक देव एनक्लेव), मनजीत कौर (शिवालिक ग्रीन नजदीक कैंब्रिज स्कूल), जसपाल सिंह (अकाल बिल्डर सकरूलांपुर रोड़), अनिल सूद (ई लाइट-रेजिडेंसी) और नरिंदर सिंह (नजदीक बीएस शटरिंग स्टोर) के खिलाफ अलग-अलग आदेश जारी किए गए थे।
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