पंजाब में ग्राम सेवक के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक

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प्रदेश कैबिनेट ने बैठक में लिया अहम फैसला
इंडिया न्यूज, चंडीगढ़:
ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग की दक्षता बढ़ाने के लिए पंजाब कैबिनेट ने गुरुवार को ग्राम सेवकों के लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक से स्नातक तक बढ़ाने का फैसला किया है। एक आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार, इसने ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग (वर्ग- 3) सेवा नियम, 1988 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। कैबिनेट की मंजूरी के बाद पंजाब ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग (वर्ग- 3) सेवा (प्रथम संशोधन) नियम, 2021 नियमों में संशोधन को अधिसूचित करेगा, इस प्रकार 792 ग्राम सेवकों की नई भर्ती का मार्ग प्रशस्त करेगा।
इस बीच, राज्य भर के 582 पशु चिकित्सालयों में कुशल पशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए, कैबिनेट ने सेवा प्रदाताओं की सेवाओं को जारी रखने को मंजूरी दी, जो पहले से ही अनुबंध के आधार पर काम कर रहे हैं।
डीबीईईएस और डीपीएमयूएस के बीच बेहतर समन्वय के लिए संशोधन को मंजूरी : जिला रोजगार उद्यम ब्यूरो (डीबीईई) और जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों (डीपीएमयू) के कामकाज में समानता लाने और समन्वय सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रिमंडल ने 24 जुलाई की अधिसूचना संख्या 9/33/2019-1एळ/1530612/1 में संशोधन को मंजूरी दी। 6 जून, 2019 के कैबिनेट निर्णय के अनुसार, पंजाब कौशल विकास मिशन को रोजगार सृजन, कौशल विकास और प्रशिक्षण विभाग के तहत लाया गया था, जिसने उन सभी जिलों में डीबीईई की स्थापना की है जहां अतिरिक्त उपायुक्त सीईओ (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) हैं।
वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्टों का अनुमोदन: कैबिनेट ने वर्ष 2018-19, 2019-20 के लिए रोजगार सृजन और प्रशिक्षण विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट और चार साल के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग को भी मंजूरी दी।

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